लखनऊ (मानवी मीडिया) Iई पी एस-95 पेंशनरों ने सुप्रीम कोर्ट में हायर पेंशन के लिए रिट कर रखी थीI सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच मुख्य न्यायाधीश माननीय यू यू ललित की अध्यक्षता में मा अनिरुध्द बोस एवं मा० सुधांशु धूलिया के साथ सुनवाई कर रही थी लंबे अरसे से कानूनी लड़ाई के बाद बेंच ने 11 अगस्त 2022 को अपने निर्णय को सुरक्षित कर लिया था । जिसे मुख्य न्यायाधीश मा० यू यू ललित के 8 नवम्बर को सेवानिवृत्त होने से पूर्व आज सुनाया गया I फैसले में ईपीएस-95 पेंशनरों को हायर पेंशन देने का आदेश देते हुए 8 सप्ताह में गणना करने का समय दिया गया तथा जो कर्मी ईपीएस-95 योजना में विकल्प न भरने के कारण छूट गए थे उन्हें शामिल करने हेतु विकल्प भरने का 6 माह का समय दिया गयाI 1 सितंबर 2014 को जो कट ऑफ डेट निर्धारित की गई थी उसे भी समाप्त कर दिया गया I माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईपीएस-95 में हर्ष की लहर दौड़ रही है क्योकि इसका लाभ मिलेगा अनेक पेंशनरों को मिलेगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का न्यूनतम पेंशन की मांग और मेडिकल सुविधा के लिए आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि अधिकांश पेंशनरों पर य़ह फैसला लागू नहीं होता है।
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Friday, November 4, 2022
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईपीएस 95 पेंशनरों में खुशी की लहर
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