नई दिल्ली (मानवी मीडिया) केंद्र ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में आतंकी हिंसा फैलाने के आरोप में आतंकी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के चीफ लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया। जम्मू-कश्मीर के बारामूला के गनी हमाम इलाके में 1970 में जन्मे गुलाम नबी शेख का बेटा शौकत उर्फ शौकत मोची फिलहाल पाकिस्तान में है
शौकत पर "उत्तरी कश्मीर में अपने सहयोगियों के गहरे नेटवर्क के साथ मिलकर घुसपैठ और आतंकवादियों की भर्ती व आतंकवादी हमलों को अंजाम देने" में शामिल होने का भी आरोप है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंगलवार को जारी गृह मंत्रालय (एमएचए) अधिसूचना में कहा गया है कि अहमद शेख को बतौर आतंकवादी घोषित किया जाता है।
मंत्रालय ने कहा, "केंद्र सरकार का मानना है कि शौकत अहमद शेख उर्फ शौकत मोची आतंकवाद में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाता है।" अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि हिज्ब-उल-मुजाहिदीन को पहले ही गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।