1अक्टूबर से जीएसटी नियम में होगा बड़ा बदलाव, करना होगा ये काम - मानवी मीडिया

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Tuesday, August 2, 2022

1अक्टूबर से जीएसटी नियम में होगा बड़ा बदलाव, करना होगा ये काम


नई दिल्ली(मानवी मीडिया): दो महीने बाद यानि अक्टूबर से जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके तहत अब 10 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारों को 1 अक्टूबर से B2B ट्रांजैक्शन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस (E-Invoice) जनरेट करना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर बताया कि GST के तहत 10 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर 2022 से E-Invoice को अनिवार्य कर दिया गया है।

आपको बता दें कि इससे पहले मार्च में 20 से 50 करोड़ के टर्नओवर वाले टैक्सपेयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की सुविधा को सक्षम किया था। वहीं 1 अप्रैल 2022 से बोर्ड ने जीएसटी ई-चालान की सीमा को 50 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ कर दिया था। गौरतलब है कि पिछले साल 1 अप्रैल से, 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियां बी टू बी इनवॉयस जनरेट कर रही थीं, जिसे अब बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लागू किया जा रहा है।

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