लखनऊः (मानवी मीडिया) उतर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर के निर्देशानुसार एवं प्रदेश सरकार की मंशानुरूप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत शासन ने कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, अलीगढ़ की चिकित्सा अधिकारी डा० अन्जू गुप्ता को प्राइवेट प्रैक्टिस करने, झूठे शपथ पत्र के आधार पर प्राइवेट प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (एन०पी०ए०) का भुगतान प्राप्त कर शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाने पर प्रथम
दृष्टया दोषी पाये जाने जैसे गम्भीर आरोपों के आधार पर तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए, उनके विरुद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने के आदेश दिये हैं।
इस संबंध में शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार डा० अन्जू गुप्ता निलम्बन अवधि में, निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उ०प्र०, सर्वोदय नगर, कानपुर से सम्बद्ध रहेंगी। इस प्रकरण की जाँच हेतु श्री दिलीप कुमार सिंह, अपर श्रमायुक्त को जाँच अधिकारी नामित किया किया गया है।