मुंबई में हाई अलर्ट, हमला कर सकते हैं खालिस्तानी आतंकी; सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द - मानवी मीडिया

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Thursday, December 30, 2021

मुंबई में हाई अलर्ट, हमला कर सकते हैं खालिस्तानी आतंकी; सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द

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मुंबई (मानवी मीडिया): देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर आतंकियों के साए में है। नए साल के मौके को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुंबई में तैनात प्रत्येक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेगा। इसकी जानकारी मुंबई पुलिस ने दी है। मुंबई पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि अलगाववादी तत्व शहर में आतंकवादी हमले कर सकते हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर है।

मुंबई रेलवे पुलिस आयुक्त कैसर खालिद ने कहा कि मुंबई में अलर्ट के मद्देनजर शहर के प्रमुख स्टेशन, दादर, बांद्रा चर्चगेट, सीएसएमटी, कुर्ला और अन्य स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कल 3000 से अधिक रेलवे अधिकारी तैनात किए जाएंगे। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने राजधानी मुंबई में धारा 144 लागू कर दिया है। धारा 144 लगाने के बाद अब महानगर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान पुलिस ने 30 दिसंबर से सात जनवरी तक रेस्टोरेंट, होटल, बार, पब, रिसॉर्ट और क्लब सहित किसी भी बंद या खुली जगह में नए साल के जश्न, पार्टियों पर रोक लगा दी है।:

 राज्य में 25 दिसंबर से ही रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइक कर्फ्यू लागू है। इसके मुताबिक पांच से अधिक लोगों को एक जगह पर इकट्ठे होने पर पाबंदी है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के कार्यक्रमों के लिए अगर कहीं हॉल बुक किया गया है तो क्षमता से 50 फीसदी लोगों की मौजूदगी की ही इजाजत है। साथ ही आयोजकों द्वारा इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि भीड़ ना बढ़े, एक दूसरे के बीच सुरक्षित अंतर रखा जाए, मास्क के इस्तेमाल और सैनिटाइजर की सही व्यवस्था हो।

मुंबई में नए साल पर बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं खालिस्तानी, हाई  अलर्ट पर पुलिस 

राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी की गई इस नई नियमावली में बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के के लिए घर से बाहर निकलने को टालने की सलाह है। नए साल के मौके पर किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने की भी मनाही है। पटाखे चलाने और आतिशबाजी करने पर भी रोक लगाई गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई इन नियमावली का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है।

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