Jul 25, 2019 रामपुर समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर उपजिलाधिकारी ने आदेश देते हुए आजम खान को 3.27 करोड़ रुपए अदा करने को कहा है। ये मामला यूनिवर्सिटी के भीतर सार्वजनिक मार्ग से अनाधिकृत कब्जा करना का है। राशि अदा करने के साथ-साथ आजम खान को कब्जा हटाने को कहा गया है। यूनिवर्सिटी के गेट के मामले पर आज (25 जुलाई) को उप जिलाधिकारी के न्यायालय में सुनवाई हुई। दरअसल जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीन कब्जाने के आरोप में फंसे आजम खां को प्रशासन ने भू-माफिया घोषित कर दिया गया है। जमीन कब्जाने के मामले में पीडि़त किसानों में से कुछ किसानों के परिवारवालों ने बीते रविवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई थी। जबरन और नियमों की धज्जियां उड़ाकर जमीन हथियाने के मामले में उनके खिलाफ अब मनी लांड्रिंग का शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए ईडी ने आजम खान से संबंधित मुकदमों की एफआइआर जुटाना शुरू कर दिया है।
मनी लांड्रिंग का केस दर्ज होने की स्थिति में जबरन नियम विरूद्ध बनाई गई संपत्तियों को जब्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार ईडी के लखनऊ स्थित कार्यालय से रामपुर के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर आजम खान, पूर्व सीओ सीटी आले हसन खान और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ सभी मुकदमों के एफआइआर की प्रति उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।