भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका फिर खारिज, हिरासत अवधि 22 अगस्त तक बढ़ी - मानवी मीडिया

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Thursday, July 25, 2019

भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका फिर खारिज, हिरासत अवधि 22 अगस्त तक बढ़ी


Jul 25, 2019 लंदन : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में वांछित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को गुरुवार को भी झटका लगा। लंदन की अदालत ने नीरव की जमानत याचिका नामंजूर करते हुए उसकी हिरासत की अवधि 22 अगस्त तक बढ़ा दी।वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई संक्षिप्त सुनवाई में नीरव की हिरासत की अवधि 22 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया। नीरव को इस वर्ष मार्च में पीएनबी धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था वह दक्षिण पश्चिम लंदन में वंड्सवर्थ कारागार में बंद है।       भगोड़े कारोबारी की इससे पहले अदालत ने हिरासत अवधि 25 जुलाई तक बढ़ाई थी। नीरव की जमानत याचिका चार बार नामंजूर की जा चुकी है। नीरव के प्रत्यर्पण के लिए भारत निरंतर प्रयास कर रहा है। बारह जुलाई को भी ब्रिटेन उच्च न्यायालय ने नीरव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।



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