Home
about
contact
404
मानवी मीडिया
निष्पक्ष एवं निर्भीक
.
Home
Features
_Multi Drop Down
__Dropdown 1
__Dropdown 2
___Dropdown 3.1
___Dropdown 3.2
___Dropdown 3.3
___Dropdown 3.4
__Dropdown 3
_Sitemap
_Typography
_Error Page
Post Formats
_Full Post
_Left Sidebar
_Right Sidebar
_Sitemap
Documentation
Download
Breaking
Post Top Ad
Post Top Ad
Tuesday, September 1, 2020
नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने संभाला कार्यभार
राष्ट्रीय
Manvi media
September 01, 2020
Read More
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, बैंक लोन में छूट दो साल तक के लिए बढ़ सकती है
राष्ट्रीय
Manvi media
September 01, 2020
Read More
पाकिस्तान सेना ने नौशेरा में किया संघर्ष विराम का उल्लघंन,
राष्ट्रीय
Manvi media
September 01, 2020
Read More
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने प्रणव मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि
अंतरराष्ट्रीय
Manvi media
September 01, 2020
Read More
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत डा० कफील खान ' तुरंत रिहाई का दिया आदेश, ******************* मंगलवार 01 सितंबर 2020 | नई दिल्ली (मानवी मीडिया): कथित भड़काऊ भाषण के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) की कार्रवाई की जद में आए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 महीने से जेल में बंद कफील खान के खिलाफ रासुका हटाने का आदेश दिया है। साथ ही कफील खान को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है और तुरंत रिहा करने के भी आदेश दिए हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।Dr Kafeel Khan हाईकोर्ट का यह आदेश डॉ. खान की मां के द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके बेटे को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है और तुरंत रिहाई की जाए। इस केस की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह थे। उन्होंने डॉ. खान के खिलाफ एनएसए के आरोपों को रद्द कर दिया।बता दें सीएए को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया था। यह अवधि दो बार बढ़ाई जा चुकी है। याचिका में निरूद्धि की वैधता को चुनौती दी गई है। हालांकि कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। जेल में रहते हुए रासुका तामील कराया गया है।प्रयागराज: डॉ कफील खान को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA हटाया, रिहाई के आदेशयाची ने डॉ. कफील खान की रासुका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट को मूल पत्रावली भेजते हुए तय करने का आदेश दिया है। इस मामले में प्रदेश सरकार और याची के सीनियर वकील द्वारा पहले भी कई बार समय मांगा गया था। खबरों को देखने के लिए👇👇👇👇
उत्तर प्रदेश
Manvi media
September 01, 2020
Read More
टेलीफोन कंपनियों को बड़ी राहत, AGR के भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया 10 साल का समय , ******************* मंगलवार 1 सितंबर 2020 | नई दिल्ली (मानवी मीडिया) : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से टेलीकॉम कंपनियों को AGR के भुगतान के लिए 10 साल का समय दिया है। टेलीकॉम कंपनियों को AGR का 10 फीसदी अपफ्रंट भुगतान करना होगा। कोर्ट ने AGR बकाए के री-वैल्यूएशन की याचिका खारिज कर दिया है। IBC केस में AGR भुगतान मौजूदा कंपनियां नहीं देंगी। स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर मौजूदा कंपनियों को राहत मिली है। एक तरह से देखा जाए तो इस फैसले से एयरटेल, वोडाफोन को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि जस्टिस मिश्रा कल यानी 2 सितंबर को ही रिटायर हो रहे हैं और उन्हें इस मामले में फैसला देना था।इससे पहले एयरटेल ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर 20 साल का वक्त मांगा था। एयरटेल ने सरकार को 13,004 करोड़ रुपये की रकम चुकाई है। डाट के पास Bharti Airtel की 10,800 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी मौजूद है। कंपनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों का पालन करेगी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को आदेश दिया था कि टेलीकॉम कंपनियां 23 जनवरी तक बकाया राशि जमा करें। कंपनियों ने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेली ने भुगतान के लिए ज्यादा वक्त मांगते हुए नया शेड्यूल तय करने की अपील की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आपको देखने के लिए👇👇👇👇
राष्ट्रीय
Manvi media
September 01, 2020
Read More
मुख्यमंत्री ने पत्रकार श्री नीलांशु शुक्ला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया ******************* सोमवार : 01 सितम्बर, 2020 लखनऊ (मानवी मीडिया) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इण्डिया टुडे मीडिया समूह के पत्रकार श्री नीलांशु शुक्ला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। खबरों को देखने के लिए👇👇👇👇
उत्तर प्रदेश
Manvi media
September 01, 2020
Read More
Newer Posts
Older Posts
Home
Post Top Ad
Author Details
.
Powered by
Blogger
.
Ad Code
Your Responsive Ads code (Google Ads)
Ad Space
Contact Form
Name
Email
*
Message
*