अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका - मानवी मीडिया

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Wednesday, April 10, 2024

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका


दिल्ली : (मानवी मीडिया) कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वाली अर्जी पर आज अर्जेंट/तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई के लिए कोई विशेष पीठ का गठन नहीं करेगा. अब सीएम केजरीवाल की अर्जी पर सोमवार यानि 15 अप्रैल को सुनवाई होगी. 

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, ‘कृपया एक ईमेल भेजें.’ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ वाली अर्जी पर अर्जेंट सुनवाई करने से इनकार कर दिया. 

इसी मामले में मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया था. कोर्ट ने कहा था कि, एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत हैं…जिसमें बयान और उत्पाद शुल्क नीति बनाने में शामिल होने के आरोप भी शामिल हैं, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा हमारे सामने रखी गई फाइलें और सामग्री से पता चलता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है. ट्रायल कोर्ट का आदेश दो-पंक्ति का आदेश नहीं है. ईडी के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप के उम्मीदवार के बयान भी हैं.

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