उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के लिए डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि आपने आर्टिकल 19 के तहत मिले अभिव्यक्ति के आजादी का दुरूपयोग किया। आपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया। अब आप आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट का दखल चाहते है! कोर्ट ने स्टालिन से कहा कि आप कोई आम नागरिक नहीं है।आप एक मंत्री है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बयान का क्या असर होगा।उदयनिधि स्टालिन ने देश के विभिन्न हिस्सों मसलन यूपी, बंगलोर, पटना, जम्मू में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें HC जाने को कहा। लेकिन स्टालिन की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें ऐसी सूरत में 6 हाई कोर्ट जाना होगा। ये दोषी साबित होने से पहले एक तरह से सज़ा देना होगा। सिंघवी ने SC के पुराने फैसलों के हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने FIR जोड़े जाने का निर्देश दिया था इसके बाद SC स्टालिन की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा।
उत्तर प्रदेश : (मानवी मीडिया) सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के लिए डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि आपने आर्टिकल 19 के तहत मिले अभिव्यक्ति के आजादी का दुरूपयोग किया। आपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया। अब आप आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट का दखल चाहते है! कोर्ट ने स्टालिन से कहा कि आप कोई आम नागरिक नहीं है।आप एक मंत्री है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बयान का क्या असर होगा।उदयनिधि स्टालिन ने देश के विभिन्न हिस्सों मसलन यूपी, बंगलोर, पटना, जम्मू में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें HC जाने को कहा। लेकिन स्टालिन की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें ऐसी सूरत में 6 हाई कोर्ट जाना होगा। ये दोषी साबित होने से पहले एक तरह से सज़ा देना होगा। सिंघवी ने SC के पुराने फैसलों के हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने FIR जोड़े जाने का निर्देश दिया था इसके बाद SC स्टालिन की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा।