लखनऊः (मानवी मीडिया) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों कोे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह अक्टूबर के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 12 से 25 अक्टूबर, 2023 के मध्य कराया जाएगा। अन्त्योदय राशनकार्डों को 14 किग्रा0 गेहूँ और 21 किग्रा चावल (35 कि0ग्रा० खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 कि0ग्रा0 गेहूँ व 03 कि0ग्रा0 चावल (05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जा रहा है। यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त, श्री सौरभ बाबू ने आज यहां देते हुए बताया कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उचित दर दुकानदार अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गेहूँ और चावल के निःशुल्क वितरण की अन्तिम तिथि 25 अक्टूबर, 2023 होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से मुफ्त वितरण किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को एक जनवरी, 2023 से आगामी एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया था, जिस पर आने वाला संपूर्ण व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।