21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में वादीगण इस अवसर का लाभ उठायें - मानवी मीडिया

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Monday, May 15, 2023

21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में वादीगण इस अवसर का लाभ उठायें


लखनऊ (मानवी मीडिया)राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर सुलभ, सफल और समय से निस्तारण होगा- अधिक से अधिक वादीगण इस अवसर का लाभ उठायें* अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ  सत्येंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 21 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन  संजय शंकर पाण्डेय, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशन में प्रातः 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय, लखनऊ कलेक्ट्रेट एवं जनपद की समस्त तहसीलों में किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

इसके अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय एवं मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, लखनऊ में भी लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। वादकारीगण जिनके बाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो, राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक वसूली बाद, किरायदारी वाद, मोबाईल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, दाम्पत्य सम्बन्धी वाद, प्रीलिटिगेशन स्तर पर, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउस के मामले, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, आरबीट्रेशन सम्बन्धी वाद, श्रम विवाद से सम्बन्धित वाद, विद्युत व जल कर बकाया के बाद (शमनीय प्रकृति के वाद), वैवाहिक वाद (तलाक/विवाह विच्छेद के मामलो को छोड़कर), भूमि अर्जन से सम्बन्धित वाद सेवा सम्बन्धी व पेन्शन सम्बन्धी मामले, जिला न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद, अन्य सिविल प्रकृति के मामले (किरायदारी, सुखाधिकार निषेधाज्ञा वाद व संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन आदि से सम्बन्धित वाद) आदि मामलों का निस्तारण किया जायेगा।


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