ट्रेन में किया 5 साल की मासूम से रेप, कोर्ट ने सुनाया फैसला - मानवी मीडिया

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Wednesday, February 1, 2023

ट्रेन में किया 5 साल की मासूम से रेप, कोर्ट ने सुनाया फैसला


चूरू. (मानवी मीडिया) 
चूरू पोक्सो कोर्ट ने पांच साल की मासूम बच्ची से रेप  करने वाले रेपिस्ट को आजीवन कारावास  की सजा सुनाई है. रेपिस्ट ने मासूम बच्ची की मां के भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर उसकी पांच साल की बेटी को ट्रेन की बोगी में ले जाकर उससे रेप किया था. पोक्सो कोर्ट ने रेप के करीब चार साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाया है. यह मामला रतनगढ़ जीआरपी थाने में दर्ज हुआ था. जीआरपी ने ही मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था.

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि वर्ष 2018 में आरोपी धर्मपाल नायक ने हिसार से बिहार निवासी 5 साल की बालिका को अगवा कर चूरू रेलवे स्टेशन पर खड़े डिब्बे में वारदात को अंजाम दिया था. दरअसल वर्ष 2018 में बिहार निवासी महिला पति से परेशान होकर बच्चों को लेकर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ आ गई थी. यहां पर उसकी मुलाकात आरोपी धर्मपाल नायक से हुई.

आरोपी का पिता महिला से गलत हरकतें करने लगा
धर्मपाल ने महिला को नौकरी दिलाने और उसे तथा उसके बच्चों को संरक्षण देने का झांसा दिया. उसके साथ रहने के दौरान आरोपी धर्मपाल का पिता महिला से गलत हरकतें करने लग गया. इससे परेशान होकर धर्मपाल महिला को लेकर पहले सीकर और बाद में हिसार चला गया. उसके बाद एक दिन आरोपी धर्मपाल महिला की पांच साल की बच्ची को अपने साथ चूरू रेलवे स्टेशन पर ले गया. वहां ट्रेन के डिब्बे में उसके साथ रेप किया. बाद में धर्मपाल बच्ची को लेकर वापस हिसार लौट गया. हिसार लौटने पर बच्ची ने अपनी मां को धर्मपाल की करतूत बता दी.

जीआरपी रतनगढ़ थाने में दर्ज हुआ था मामला
इस पर महिला ने 11 जून 2019 को जीआरपी रतनगढ़ थाने में आरोपी धर्मपाल के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया था. जीआरपी पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित न्यायालय में चालान पेश कर दिया. विशिष्ट लोक अभियोजक सैनी ने बताया कि उसके बाद दोनों पक्षों की पोक्सो कोर्ट में बहस हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार धर्मपाल नायक को 5 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का दोषी माना. कोर्ट ने रेपिस्ट धर्मपाल नायक को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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