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Thursday, December 8, 2022

EPFO की नई गाइडलाइन, बार-बार रिजेक्ट नहीं होगा आपका क्लेम

 

नई दिल्ली (मानवी मीडिया): अगर आपने EPF क्लेम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई किया है और आपका क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को नई गाइडलाइन जारी की है जिससे अब आपका क्लेम बार-बार रिजेक्ट नहीं होगा। ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि EPF के लिए जो ऑनलाइन दावे किए जा रहे हैं उनका प्रोसेस जल्द से जल्द किया जाए। एक ही दावे को कई आधारों पर खारिज न किया जाए।

बता दें कि ईपीएफओ की इस गाइडलाइन के बाद उम्मीद है कि अब बार-बार क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। EPFO ने कहा है कि प्रत्येक क्लेम की पहली बार में पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और सदस्य को पहली बार में रिजेक्शन के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। जांच में यह पाया गया है कि अक्सर एक ही दावे को अलग-अलग आधारों पर बार-बार खारिज कर दिया जाता है।

फील्ड कार्यालयों से यह भी अपेक्षा की जाएगी कि वे समान पीएफ क्लेम्स की मासिक रिजेक्शन पर एक रिपोर्ट जोनल ऑफिस को समीक्षा के लिए भेजेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के भीतर प्रोसेस किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि सदस्यों की शिकायतें कुछ फील्ड कार्यालयों में अपनाई जा रही अनियमित प्रथाओं की ओर इशारा करती हैं। गलत प्रथाओं के चलते सदस्यों को उचित लाभ संबंधी सेवाएं प्रदान करने में देरी होती है, जिसमें अनावश्यक दस्तावेजों को मंगाना भी शामिल है। मंत्रालय ने गलत प्रथाओं पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

विभागीय जांच में यह देखा गया है कि कई मामलों में दावों को एक विशेष कारण से खारिज कर दिया गया और जब इसे सुधार के बाद फिर से जमा किया गया था, तो इसे फिर अन्य/अलग कारणों से खारिज कर दिया गया। सभी जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्लेम रिजेक्ट न हो और ईपीएफ कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अगर बिना किसी वजह के जानकर क्लेम रिजेक्ट किया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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