उन्हें मौके पर एक डंपर मिट्टी ले जाते हुए खराब खड़ी गाड़ी मौके पर मिली। मंडलायुक्त द्वारा वाहन चालक से रवन्ना माँगा तो उसके पास कोई कागज नही मिला। उन्होंने गाड़ी को तत्काल सीज करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। खान अधिकारी द्वारा मिट्टी के खनन को लेकर संतोष जनक उत्तर न देने पर मंडलायुक्त द्वारा खान अधिकारी के विरूद्ध जांच किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि खान अधिकारी की भी संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरूद्ध शासन को निलंबन सम्बन्धी कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा। खनन वाले स्थान पर गाटों का चिन्हाकन व सीमांकन न मिलने पर सम्बन्धित लेखपाल को तत्काल निलम्बित किये जाने के भी निर्देश दिये।
मंडलायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर खनन की अनुमति है तो खनन वाले स्थान पर बिना चिन्हाकित बोर्ड लगाए खनन न किया जाये। जिससे जानकारी रहे कि खनन कहां तक होना है। जो भी सरकारी संस्थाओं द्वारा मिट्टी के वर्कआर्डर दिया गया है वो सभी वर्क आर्डर अपने समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित को दिए। फर्जी तरीके से मिट्टी खनन कर रहे ठेकेदार अजय सिंह, अजीत सिंह और सम्बन्धित को चिंहित करते हुये उनके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिस समय-सीमा के लिए खनन की अनुमति दी गई है उस निर्धारित तय समय सीमा के अन्तर्गत ही खनन किया जाये। यदि समय सीमा के बाद खनन होता पाया गया तो सम्बन्धित के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।