आजम खां कि विधानसभा सदस्यता रद्द, रामपुर सदर सीट रिक्त घोषित - मानवी मीडिया

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Friday, October 28, 2022

आजम खां कि विधानसभा सदस्यता रद्द, रामपुर सदर सीट रिक्त घोषित

लखनऊ (मानवी मीडिया)-उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ विधायक आजम खान को भड़काऊ बयान देने के जुर्म में तीन साल की सजा सुनाये जाने के बाद शुक्रवार को उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करते हुए रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है।

विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि विधानसभा सचिवालय ने आजम के निर्वाचन वाली रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि आजम खान को रामपुर की विशेष अदालत (एमपी एमएलए) ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के बारे में भड़काऊ बयान देने का दोषी ठहराया है। अदालत ने गुरुवार को अपने फैसले में आजम को तीन साल की सजा भी सुनायी।

अदालत के फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज संज्ञान लेते हुए जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का अादेश दिया। दुबे ने बताया कि इस आदेश के अनुपालन में विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया। इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में आजम खान रामपुर सदर सीट से बतौर सपा उम्मीदवार चुनाव जीते थे। इस आशय की आधिकारिक सूचना चुनाव आयोग को दिये जाने के बाद अब जल्द ही रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव होगा।

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