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Wednesday, October 12, 2022

सुप्रीम कोर्ट करेगा नोटबंदी फैसले की जांच , केंद्र व आरबीआई से मांगे हलफनामे

नई दिल्ली(मानवी मीडिया)- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और आरबीआई से 2016 के विमुद्रीकरण (नोटबंदी) के फैसले पर व्यापक हलफनामा दाखिल करने और आरबीआई को केंद्र के पत्र, आरबीआई बोर्ड के फैसले और नोटबंदी की घोषणा से संबंधित फाइलें तैयार रखने को कहा। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत सरकार की नीति की न्यायिक समीक्षा पर अपनी ‘लक्ष्मण रेखा’ से अवगत है।

जस्टिस बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामसुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्न की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि आरबीआई अधिनियम की धारा 26 केंद्र को विशेष मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए अधिकृत नहीं करती है। इसलिए, मुख्य सवाल यह है कि क्या सरकार के पास धारा 26 के तहत 500 और 1000 रुपये के सभी नोटों को बंद करने का अधिकार है?

शीर्ष अदालत केंद्र के 2016 के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली 50 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि क्या यह मुद्दा अब भी बना हुआ है? अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मुद्दा अब एक अकादमिक अभ्यास बन गया है। एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने कहा कि सरकार के फैसले की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने जोर देकर कहा कि सरकार के पास एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से करेंसी नोटों को रद्द करने की शक्ति नहीं है और जोर देकर कहा कि भविष्य के लिए यह मुद्दा अभी भी प्रासंगिक है।

पीठ ने कहा कि जब संवैधानिक महत्व के मुद्दों को संदर्भित किया जाता है, तो उनका जवाब देना अदालत का कर्तव्य है। हालांकि, इस मामले में उसने पूछा कि क्या यह मुद्दा पूरा नहीं हुआ है? चिदंबरम ने कहा कि यह मुद्दा बहुत जीवंत है। एजी ने कहा कि जब अधिनियम को चुनौती नहीं दी जाती है, तो अधिसूचनाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती और मुद्दे अकादमिक हैं। चिदंबरम ने कहा कि 1978 में किया गया विमुद्रीकरण 2016 के फैसले से अलग तरह का फैसला था, जो संसद के एक अलग अधिनियम के माध्यम से लिया गया था। पीठ ने कहा कि उसे मामले की जांच करने की जरूरत है, क्योंकि दोनों पक्ष सहमत नहीं हैं। उसने कहा कि वह जानता है कि ‘लक्ष्मण रेखा’ कहां है, लेकिन जिस तरीके से इतना बड़ा कदम उठाया गया, उसकी जांच की जानी चाहिए और इसे तय करने के लिए वकील का तर्क सुनना होगा।

मेहता ने कहा कि शैक्षणिक मुद्दों पर अदालत का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता विवेक नारायण शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि वह मेहता की टिप्पणियों से हैरान हैं, क्योंकि पिछली पीठ ने कहा था कि इन मामलों को संविधान पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। दीवान ने पीठ के लिए संदर्भ आदेश में तैयार किए गए मुद्दों को पढ़ा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य अदालतों को इस विषय पर विचार करने से रोक दिया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र और आरबीआई से 2016 के नोटबंदी के फैसले पर व्यापक हलफनामा दाखिल करने और आरबीआई को केंद्र के पत्र, आरबीआई बोर्ड के फैसले और विमुद्रीकरण की घोषणा के संबंध में फाइलें भी तैयार रखने को कहा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होनी तय की है।

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