सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया है कि इसके अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय एवं मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, लखनऊ में भी लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
वादकारीगण जिनके बाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो वह लोक अदालत की नियत तिथियों या उसके पूर्व किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित न्यायालयों के कार्यालयों से सम्पर्क कर वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहे, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, आरबीट्रेशन वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर बाद, चेक बाउन्स के मामले, जनोपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित प्रकरण राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित चालानी वाद शमनीय प्रकृति के क्रिमिनल वाद का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। प्रीलिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक मामलों का निस्तारण भी दिनांक 12 नवम्बर की राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाना प्रस्तावित है।
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