केजरीवाल के घर पर हमले के मामले पर हाई कोर्ट सख्त - मानवी मीडिया

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Friday, April 1, 2022

केजरीवाल के घर पर हमले के मामले पर हाई कोर्ट सख्त


नई दिल्ली (मानवी मीडियादिल्ली हाई कोर्ट  ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कथित हमले के संबंध में दिल्ली पुलिस  से शुक्रवार को हालात की रिपोर्ट मांगी और कहा कि ‘उग्र भीड़ ने डर’ पैदा करने की कोशिश की, घटनास्थल पर तैनात पुलिस बल ‘अपर्याप्त’ था.

कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया

घटना के संबंध में आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई कर रही, कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने दिल्ली पुलिस को जांच के बारे में स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सौंपने के लिए वक्त दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, ‘कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया. डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई. ये साफ है. पुलिस बल पर्याप्त नहीं था. उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उनकी संख्या अधिक थी.’

दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने कथित हमले के संबंध में एफआईआर दर्ज की है. सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आवास के साथ ही मुख्य सड़कों के आसपास लगे कैमरों से सीसीटीवी फुटेज समेत सभी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं.

मामले में 8 लोगों को किया गया अरेस्ट

संजय जैन ने याचिका ‘सही न’ होने का दावा करते हुए कहा, ‘दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ बैठक करेगी. हमें नहीं मालूम कि क्या उन्हें कोई आशंका है.’ उन्होंने बताया कि आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच चल रही है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका पर नोटिस जारी करने और घटना के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था. याचिकाकर्ता की ओर से ही पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहता ने ‘अज्ञात लोगों पर’ एफआईआर करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसा वीडियो है जिसमें संसद के एक सदस्य की मौजूदगी देखी गई है.

सौरभ भारद्वाज ने वकील भारत गुप्ता की ओर से दायर की याचिका में एसआईटी से कथित हमले की जांच कराने का अनुरोध किया और दलील दी कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस की ‘गुपचुप मिलीभगत’ से तोड़फोड़ की गई.

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