इस मौके पर स्थायी लोक अदालत, पारिवारिक न्यायालय एवं मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण लखनऊ में भी लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
अनुपम कुमार त्रिपाठी प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ ने बताया कि वादकारीगण जिनके वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हों वह सम्बन्धित न्यायालयों से सम्पर्क कर वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। लोक अदालतों में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाईल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामलें, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व, चकबन्दी, श्रम वादों आदि का निस्तारण मौके पर किया जायेगा।
प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ अनुपम कुमार त्रिपाठी ने बताया कि राम नगीना यादव, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, नार्थ एवं अमरजीत वर्मा, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण साउथ 29 नवम्बर तथा 09 दिसम्बर 2021 को अपरान्ह् 02ः00 बजे से मोटर दुर्घटना दावों में पक्षकारों एवं समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी बीमा कम्पनियों आदि के मध्य प्रारम्भिक सुलह वार्ता की बैठक राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व आयोजित की जायेंगी। वादकारीगण, बीमा कम्पनियों, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बन्धित प्रतिनिधि एवं सम्बन्धित सक्षम अधिकारी इस दोनों सुलह समझौते की प्रारम्भिक बैठकों में भाग लेकर अधिक से अधिक वादों का अन्तिम रूप से दिनांक 11 दिसम्बर 2021 की राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करा सकते है।