हरियाणा:: राम रहीम को आजीवन कारावास पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा - मानवी मीडिया

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Monday, October 18, 2021

हरियाणा:: राम रहीम को आजीवन कारावास पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा


पंचकूला/ हरियाणा( मानवी मीडिया) दुष्कर्म और हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम समेत पांच दोषियों को आज रंजीत सिंह मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में राम रहीम और अन्य चार दोषियों को इस मामले में पेश किया गया था। रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राम रहीम को पेश किया गया। वहीं, बाकी के चार दोषियों को पंचकूला स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट लाया गया। इन चारों दोषियों को सुनवाई के दौरान कोर्ट में रखा गया और उनके सामने ही सुनवाई की गई। इससे पहले पांचों दोषियों को सीबीआई कोर्ट द्वारा रंजीत हत्याकांड मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। इनकी सजा का ऐलान 12 अक्टूबर को किया जाना था, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से जजमेंट पूरी तरह से न पढ़ पाने की वजह से 12 अक्टूबर की सुनवाई टाल दी गई। आज सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा की ओर से आदेश जारी कर सूचित किया गया है कि राम रहीम समेत पांच दोषियों की सजा सुनाई जाने पर जिले में तनाव पैदा होने, शांति भंग और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 लागू करायी गई है। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास स्थित सेक्टर-1, 2, 5, 6 और संबंधित क्षेत्र से गुजरे नेशनल हाईवे पर किसी भी व्यक्ति द्वारा तलवार (धार्मिक प्रतीक कृपाण के अलावा), लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, बरछा, चाकू, गंडासी, जेली, छतरी या अन्य हथियार लेकर घूमने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

पुलिस उपायुक्त हांडा ने बताया कि सेक्टर 1, 2, 5, 6 और संबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रंजीत सिंह हत्याकांड में दोषी करार किए जाने के बाद पुलिस, सीआईडी, आईबी सहित सभी जांच एजेंसियों की तरफ से पंचकूला के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की तरफ से सभी जगह सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की गई है।

रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।

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