शाहरुख के बेटे को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका - मानवी मीडिया

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Friday, October 8, 2021

शाहरुख के बेटे को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका


मुंबई (मानवी मीडिया): क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की जमानत याचिका को NDPS कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस अदालत के समक्ष आवेदन विचारणीय नहीं है। इसलिए अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जा रही है। कोर्ट के फैसले से पहले ही NCB आर्यन खान को लेकर आर्थर रोड जेल पहुंच गई है। इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

आर्यन खान को फिलहाल आर्थर रोड जेल की क्वारंटाइन सेल में रखा गया है। उसकी आरटीपीसीआर के माध्यम से रिपोर्ट निगेटिव है लेकिन जेल के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, आरोपी को 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेल में रखा जाना चाहिए। आर्यन खान को बैरक नंबर 1 में रखा गया है, जो कि स्पेशल क्वारंटाइन बैरक है। यह जेल की पहली मंजिल पर है। अंडरट्रेल्स के लिए कोई वर्दी नहीं। उसके लिए कोई विशेष उपचार नहीं। किसी भी अन्य कैदी की तरह व्यवहार किया। उनसे कोई विशेष अनुरोध नहीं है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) आर्यन एवं अन्य आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद आर्थर रोड जेल लेकर आई थी। तो दूसरी तरफ कोर्ट में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर उनके वकील सतीश मानशिंदे और एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह के बीच बहस हुई, सभी आरोपियों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आई है।

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