सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को नोटिस जारी कर किया जवाब तलब, 12वीं के अंक मूल्यांकन में अदालती आदेश की अनदेखी का आरोप - मानवी मीडिया

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Friday, October 8, 2021

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को नोटिस जारी कर किया जवाब तलब, 12वीं के अंक मूल्यांकन में अदालती आदेश की अनदेखी का आरोप


नई दिल्ली (मानवी मीडिया): उच्चतम न्यायालय ने 12वीं कक्षा में अंकों के मूल्यांकन के मामले में अपने आदेशों की कथित अनदेखी का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति सी. टी. रवि कुमार की पीठ में बारहवीं कक्षा के एक छात्र द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। छात्र ने अपने स्कूल द्वारा "30:30:40" मूल्यांकन पद्धति नहीं अपनाने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सीबीएसई की इस मूल्यांकन पद्धति पर सुप्रीम कोर्ट ने आठ अगस्त को अपनी सहमति प्रदान की थी।

याचिकाकर्ता छात्र का आरोप है कि जब उसने अपने स्कूल की इस संबंध में शिकायत की तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की। सीबीएसई के वकील रूपेश कुमार ने जवाब दाखिल करने का अदालत से समय मांगा। इसी आधार पर नोटिस जारी कर सीबीएसई को 20 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है।

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