फरहा जीमल ने बताया कि कारागार में निरूद्ध बन्दियों को उनके उपयोगी कानूनों के विषय में जानकारी - मानवी मीडिया

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Thursday, August 5, 2021

फरहा जीमल ने बताया कि कारागार में निरूद्ध बन्दियों को उनके उपयोगी कानूनों के विषय में जानकारी

 


लखनऊ: (मानवी मीडिया)  सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ  फरहा जीमल ने बताया कि कारागार में निरूद्ध बन्दियों को उनके उपयोगी कानूनों के विषय में जानकारी दिये जाने के उद्देष्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन दिनांक 05.08.2021 को प्रातः 11ः00 बजे से जिला कारागार परिसर, लखनऊ में  फरहा जमील, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के दिशा निर्देषन में किया गया। विधिक साक्षरता शिविर के अंतर्गत कानून की सामान्य जानकारी जैसे 436ए सी.आर.पी.सी. से सम्बन्धित लाभ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली निशुल्क विधिक सहायता, संवैधानिक दायित्व एवं अधिकारों के विषय में जानकारी उपस्थित बन्दीगण को उपलब्ध करायी गयी एवं बन्दियों की समस्याओं को ज्ञात कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया उन्हें निशुल्क विधिक परामर्श दिया गया। जिला कारागार के वरिश्ठ अधीक्षक  आषीश तिवारी शिविर के समय बन्दीगण के साथ उपस्थित रहे तथा शिविर में अपना योगदान उनके द्वारा दिया गया। फरहा जमील, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा वरिश्ठ अधीक्षक को प्रतिदिन परिसर का सैनिटाईजे़षन किये जाने, बन्दियों को साबुन उपलब्ध कराने तथा सरकार द्वारा दिये गये निर्देषों के अनुपालन में बन्दियों को कारागार में रखने के लिये निर्देषित किया गया। निर्देषित किया गया कि वह ऐसे बन्दियों की सूची बनाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को उपलब्ध कराते रहे जो कारागार में आधे से अधिक सजा व्यतीत कर चुके हो तथा उनके न्यायालयों की सही सही जानकारी भी उपलब्ध कराये जिनमें उनके मुकदमें विचाराधीन है, ताकि ऐसे बन्दियों को 436ए सी.आर.पी.सी. का लाभ प्रदान करने पर विचार कर उनको जमानत पर रिहा किया जा सके। समयपूर्व रिहाई के पात्र बन्दियों की रिहाई के विशय में भी समुचित कार्यवाही करने के निर्देष जिला कारागार के अधिकारीगण को दिये गये। बन्दीगण को विधिक सहायता अथवा निःशुल्क अधिवक्ता की आवशकता हो उनकी सूची उपलब्ध कराये तथा कारागार में उपस्थित होने वाले पैनल अधिवक्तागण से भी बन्दियों की विधिक समस्याओं का निराकरण करा सकते है। सिद्धदोश बन्दीगण की अपील सत्र न्यायालयों या माननीय उच्च न्यायालयों में कराये जाने के इच्छुक बन्दियों की सूची प्रार्थना पत्र सहित इस प्राधिकरण को उपलब्ध कराये। बन्दीगण जो अपने मुकदमों का निस्तारण संस्वीकृति के आधार पर कराना चाहते है, उनकी सूची शीघ्र उपलब्ध कराये ताकि उनके मुकदमों का निस्तारण कारागार परिसर में विषेश अदालत का आयोजन कर किया जा सके। शिविर का आयोजन वर्तमान कोविड-19 की महामारी को दृश्टिगत रखते हुये केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिषानिर्देषों के अनुरूप किया गया।

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