कोरोना से हर मौत पर 4 लाख का मुआवजा देना संभव नहीं’, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा - मानवी मीडिया

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Sunday, June 20, 2021

कोरोना से हर मौत पर 4 लाख का मुआवजा देना संभव नहीं’, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा


नई दिल्ली (मानवी मीडिया) : सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने के संबंध में दाखिल याचिका का केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को 4 लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। आपदा प्रबंधन कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। एक बीमारी के लिए अनुग्रह राशि देना और दूसरी के लिए इसे अस्वीकार करना अनुचित होगा। सभी कोरोना पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। कोरोना से हुई मौतों पर 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें केंद्र और राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का अनुरोध किया गया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि आपदा प्रबंधन कानून में मुआवजे का प्रावधान केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही लागू है, जिसे कोरोना महामारी पर लागू नहीं किया जा सकता है।स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, महामारी की शुरुआत के बाद से भारत में अब तक कोरोना से लगभग 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा, “अगर कोरोना के कारण जान गंवाने वाले हर एक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है, तो SDRF (राज्य सरकार के पास उपलब्ध प्राइमरी फंड, जो अधिसूचित आपदाओं की स्थिति में तुरंत राहत देने के लिए खर्च करने में काम आती है) का पूरा फंड अकेले इसी मद पर खर्च हो सकता है और वास्तव में कुल खर्च और भी बढ़ सकता है।”केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से होने वाली मौत पर मुआवजा संबंधी याचिका का दिया जवाब.  (सांकेतिक तस्वीर) केंद्र ने कहा, “अगर पूरे SDRF फंड को कोविड पीड़ितों को मुआवजा देने में ही खर्च कर दिया जाएगा, तो राज्यों के पास कोरोना से निपटने के लिए की जा रहीं तैयारियों और अलग-अलग मेडिकल सप्लाई के साथ-साथ चक्रवात, बाढ़ आदि जैसी अन्य आपदाओं की देखभाल के लिए पर्याप्त धन की कमी हो सकती है। इसलिए कोविड के कारण सभी मृतक व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना, राज्य सरकारों की वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है।” हालांकि, केंद्र ने ये भी स्पष्ट किया कि उसने जरूरतमंद लोगों के लिए कई सरकारी उपाय पेश किए गए हैं। केंद्र ने कहा कि केंद्र और सभी राज्य सरकारों ने कोविड महामारी से निपटने के लिए और जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी मात्रा में खर्च किया है।सरकार ने आगे कहा कि बीमा दावों पर जिला कलेक्टरों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और बीमा कंपनी को दावाकर्ताओं को धनराशि जारी करने के लिए भेजा गया है। बीमा कंपनियों को 442.4 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सरकार ने आगे सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि 2019-20 में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कोविड मैनेजमेंट के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 1,113.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि जारी की गई थी। इसी के साथ, भारत कोविड आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य सिस्टम पैकेज के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 8,257.89 करोड़ रुपये भी जारी किए जा चुके हैं।

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