नई दिल्ली (मानवी मीडिया): दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेसी नेता मोती लाल वोरा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही उनके निधन के परिप्रेक्ष्य में समाप्त कर दी है।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटीन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता की पीठ भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से वोरा , कांगेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। अधिवक्ता तरन्नुम चीमा ने वोरा का मृत्यु प्रमाणपत्र अदालत में प्रस्तुत कर उनके ( वोरा) के सम्मान में कार्यवाही समाप्त करने का अदालत से आग्रह किया था।
वोरा का 93 वर्ष की आयु में 20 दिसम्बर 2010 को कोविड-जनित बीमारी से निधन हो गया था।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है और कहा है कि अन्य आराेपियों के विरुद्ध मामला जारी रहेगा।