पंजाब में जिस थाने के एरिया में होगा अवैध शराब का कारोबार, वहां के डीएसपी और एसएचओ का होगा तबादला - मानवी मीडिया

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Saturday, May 16, 2020

पंजाब में जिस थाने के एरिया में होगा अवैध शराब का कारोबार, वहां के डीएसपी और एसएचओ का होगा तबादला




  • पंजाब शनिवार 16 मई, 2020 |चंडीगढ़ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज पुलिस विभाग को शराब की हर तरह की तस्करी, नाजायज़ शराब बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही करने के आदेश दिए, जिससे ऐसी गतिविधियों से राज्य को राजस्व के नुकसान से बचाया जा सके।मुख्यमंत्री ने ऐसे सब-डिविजऩ के डी.एस.पी. और एस.एच.ओज़ के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिनके इलाकों में ऐसी गतिविधियां सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि नाजायज़ शराब बनाने / तस्करी करने / बेचने आदि से संबंधित किसी भी तरीके की ग़ैर-कानूनी गतिविधि का समर्थन करने या लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध भी सख़्त कार्यवाही के आदेश दिए।मुख्यमंत्री के आदेशों पर डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता ने सभी पुलिस कमिश्नरों और जि़ला पुलिस प्रमुखों को 23 मई तक जि़ला और पुलिस थानों के स्तर पर शराब के तस्करों / सप्लाई करने वालों / नाजायज़ शराब बनाने वालों की पहचान करने के लिए ज़रूरी हिदायतें जारी की हैं। अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन और महामारी अधिनियम से सम्बन्धित धाराओं समेत कानूनी कार्यवाही करने के लिए कहा। डी.जी.पी. ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोविड के फैलाव को रोकने के लिए कफ्यऱ्ू / लॉकडाउन के कारण विश्व और भारत में आर्थिक और वित्तीय दबाव के कारण राज्य सरकार को हर संभव राजस्व जुटाने की ज़रूरत है। इस कारण सरकार राज्य से बाहर से शराब की तस्करी करने या नाजायज़ शराब बनाने की सूरत में राजस्व का कमी सहन नहीं कर सकती। राज्य के पुलिस प्रमुख ने कहा कि पुलिस कमिश्नरों और जि़ला पुलिस प्रमुखों को सब-डिवीजऩों के उप -पुलिस कप्तानों (डी.एस.पीज़) और थाना प्रमुखों के साथ वीडियो कांफ्रेंस करके उनको यह स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिए हैं कि यदि उनके अधिकार क्षेत्र में शराब की कोई भी ग़ैर-कानूनी फैक्ट्री चलती पाई गई, जैसे कि हाल ही में खन्ना और राजपुरा में हुआ, तो सम्बन्धित अधिकारी का अन्य क्षेत्र में तबादला करके उसके खि़लाफ़ कानूनी / विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा ऐसा अधिकारी भविष्य में एस.एच.ओ बनने और सार्वजनिक डिलिंग की नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा। 




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