सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-सभी प्राइवेट अल्‍पसंख्‍यक कॉलेजों में नीट के जरिए होगा एडमिशन - मानवी मीडिया

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Wednesday, April 29, 2020

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-सभी प्राइवेट अल्‍पसंख्‍यक कॉलेजों में नीट के जरिए होगा एडमिशन



बुधवार 29 अप्रैल, 2020 |नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को व्यवस्था दी कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह- प्रवेश परीक्षा (नीट) निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होगी।न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि एमबीबीएस और बीडीएस तथा पोस्‍ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक व्यावसायिक कॉलेजों पर भी नीट लागू होगी, अर्थात इन कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा पास करना जरूरी होगा। पीठ ने कहा कि नीट का उद्देश्य प्रवेश प्रणाली में होने वाली बुराई और कुप्रथा को खत्म करना है। नीट प्रवेश परीक्षा शिक्षा का मानक बनाये रखने के लिए आयोजित की जाती हैै, ताकि प्रबंधन के विशेषाधिकार की आड़ में कुप्रबंधन न हो। खंडपीठ ने यह भी कहा कि नीट की वजह से अल्‍पसंख्‍यकों को संविधान से मिले अधिकारों का हनन नहीं होता है, जिसके तहत शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार दिया गया है।खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नीट के कारण धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूहों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने के अधिकार में हस्तक्षेप किया गया है।






 









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