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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने शशि थरूर को 5 मई से 20 तक अमेरिका की यात्रा पर जाने को मंजूरी दी है। कांग्रेस नेता और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप तय किए गए थे लेकिन इस मामले में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है।
थरूर पर आईपीसी की धारा 498-ए (महिला को पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से अपने वश में करना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत आरोप लगे हैं लेकिन इस केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने 3000 पन्नों की चार्जशीट में आरोप लगाया है कि थरूर ने सुनंदा पुष्कर के साथ काफी हिंसक व्यवहार किया था।
पिछले एक साल से तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर को जमानत मिलती रही है। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को जमानत दे दी थी। जमानत मंजूर करने के साथ ही कोर्ट ने हिदायत दी थी कि थरूर सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जा सकते हैं।