लखनऊ (मानवी मीडिया) कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक व प्राइवेट कंपनी के मालिक अजय मिश्रा के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में दर्ज वसूली व भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अजय मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने पारित किया। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ 29 अक्टूबर 2022 को इंदिरा नगर थाने में डेविड मारियो डेनिस ने एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि पाठक के आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति रहने के दौरान उसके कम्पनी द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान के लिए अभियुक्तों ने 15 प्रतिशत कमीशन वसूला। उससे कुल एक करोड़ 41 लाख रुपये की वसूली अभियुक्तों द्वारा जबरन की जा चुकी है।
Tags:
उत्तर प्रदेश