प्रयागराज (मानवी मीडिया)इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आद्या प्रसाद तिवारी व प्रदीप कुमार पाण्डेय ने दो अधिवक्ताओं को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि किस वजह से एक ही केस के एक ही तिथि के दो तरह के आदेश दाखिल किए हैं।यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने संदीप कुमार बिष्णोई व 3अन्य की दूसरी बार दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों के खिलाफ मेरठ के सरधना थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत धोखाधड़ी,गबन के आरोप में एफ आई आर दर्ज की गई। याचियों ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की कोर्ट ने निराधार मानते हुए अर्जी खारिज कर दी। उसमें दूसरी अर्जी दाखिल करने की कोई इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बाद दूसरी बार यह अर्जी दाखिल की गई। जिसमें पहली अर्जी को वापस करते हुए खारिज करने का आदेश लगाया गया है। सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि अर्जी के साथ कोर्ट का जो आदेश लगाया गया है वह उसकी पत्रावली से भिन्न है।
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Tuesday, January 31, 2023
कोर्ट को गुमराह करने वाले दो वकीलों को नोटिस, पूछा एक आदेश दो तरह के कैसे
प्रयागराज (मानवी मीडिया)इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आद्या प्रसाद तिवारी व प्रदीप कुमार पाण्डेय ने दो अधिवक्ताओं को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि किस वजह से एक ही केस के एक ही तिथि के दो तरह के आदेश दाखिल किए हैं।यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने संदीप कुमार बिष्णोई व 3अन्य की दूसरी बार दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों के खिलाफ मेरठ के सरधना थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत धोखाधड़ी,गबन के आरोप में एफ आई आर दर्ज की गई। याचियों ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की कोर्ट ने निराधार मानते हुए अर्जी खारिज कर दी। उसमें दूसरी अर्जी दाखिल करने की कोई इजाजत नहीं दी गई थी। इसके बाद दूसरी बार यह अर्जी दाखिल की गई। जिसमें पहली अर्जी को वापस करते हुए खारिज करने का आदेश लगाया गया है। सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि अर्जी के साथ कोर्ट का जो आदेश लगाया गया है वह उसकी पत्रावली से भिन्न है।
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