सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच क्राइम में शिकायत का इंतजार न किया जाए और सरकार ऐसे अपराध के मामले में खुद संज्ञान लेकर एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा है कि संविधान का अनुच्छेद-51 ए साइंटिफिक टेंपर की बात करता है और हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड पुलिस को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि, हेट स्पीच में शामिल लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जिम्मेदार ऐसे बयान देने वालों पर फौरन सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहें। जस्टिस के एम जोसफ और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह के मामलो में हस्तक्षेप करे।
नोट- दीपावली के शुभ अवसर पर अपने व्यवसाय एवं संस्था के विज्ञापन/शुभकामना संदेश हेतु संपर्क करें मो0 98384 76221