मथुरा (मानवी मीडिया) श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी ने शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्षीगण समय पर अदालत में हाजिर न होकर सुनवाई को टालना चाहते हैं। पक्षकार ने सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत में यह दलील दी है।जिला जज की अदालत में पक्षकार एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी ने अदालत से अपील की है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के स्थानीय अधिवक्ता को नोटिस दे दिया जाए। पक्षकार ने अदालत को बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस न मिलने के चलते अदालत में सुनवाई नहीं हो पा रही है। अदालत ने इस संबंध में आदेश सुरक्षित करते हुए अगली सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तारीख तय की है।
यह है मामला
अदालत में एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने सबसे पहले केस डाला था। जिसमें मांग की थी कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर ही शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, इसे हटाने का आदेश किया जाए।
इसके अलावा पुरातत्व विभाग से सर्वे कराने की भी मांग की थी। उन्होंने आगरा की एक मस्जिद में केशवदेव के विग्रह सीढ़ियों के नीचे दबे होने का भी दावा किया था। इस मामले में पुरातत्व विभाग, मस्जिद प्रबंधन समेत अन्य को नोटिस दिया जा चुका है।