लखनऊ: (मानवी मीडिया)उत्तर प्रदेश के जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत किसी भी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में व्यापारी एवं उनके आश्रितों के आर्थिक हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना के अन्तर्गत विभाग में पंजीकृत व्यापारी की हत्या अथवा दुर्घटना के फलस्वरुप मृत्यु/आंशिक व पूर्ण विकलांग हो जाने की स्थिति में व्यापारी के नामिनी/उत्तराधिकारी/स्वयं व्यापारी को 10 लाख रूपये का भुगतान किया जा रहा है।
राज्य कर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 में अब तक लगभग 89 व्यापारियों के उत्तराधिकारी, आश्रितों आदि को लाभान्वित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई बीमा राशि नहीं ली जाती है।