मुफ्त उपहार के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा - मानवी मीडिया

निष्पक्ष एवं निर्भीक

.

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, August 10, 2022

मुफ्त उपहार के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा


नई दिल्ली : (मानवी मीडियाचुनाव के पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार यानी फ्री बी बांटने के वादे करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने वाली याचिका के बाबत आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. चुनाव आयोग ने फ्री बी बांटने को लेकर परिभाषा, दायरा और अन्य बातें तय करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का स्वागत तो किया है लेकिन कई तर्कों के आधार पर खुद के इसमें शामिल होने की मजबूरी बताई है.


चुनाव आयोग  ने मुफ्त चुनावी वादे के मामले पर विशेषज्ञ समिति बनाए जाने का समर्थन करते हुए  कहा है कि अगर इस मामले पर विशेषज्ञ समिति बनाई जाती है तो उसे इसमे शामिल न किया जाए. EC  का कहना है कि संवैधानिक निकाय होने के नाते समिति में उसका रहना निर्णय पर प्रभाव डाल सकता है.

आयोग ने कहा है कि फ्री सामान या फिर अवैध रूप से फ्री का सामान की कोई तय परिभाषा या पहचान नहीं है क्योंकि ये अस्पष्ट है. आयोग में कानूनी प्रकोष्ठ के निदेशक विजय कुमार पांडे की ओर से दायर इस 12 पेज के हलफनामे में कहा गया है कि देश काल और परिस्थिति के मुताबिक कोई चीज एक जरूरत है तो दूसरी ओर वही मुफ्त बांटने की श्रेणी में आ जाती है.

EC ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में भोजन, पानी, आवास, इलाज बुनियादी जरूरत है लेकिन सामान्य समय में लालच या मुफ्तखोरी. EC का कहना है कि वर्तमान कानूनी ढांचे में मौजूद मुफ्त की योजनाओं के लिए कोई सटीक परिभाषा नहीं है. EC ने कहा हैं कि मुफ्त की योजना का समाज की स्थिति और प्रकृति, अर्थव्यवस्था,  समय आदि के आधार पर अलग-अलग उसका प्रभाव हो सकता हैं.  

Post Top Ad