नई दिल्ली (मानवी मीडिया): नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) 2022 को स्थगित करने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया। इसके बाद अब तय समय पर ही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है।
बता दें कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और परीक्षा की डेट आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में NEET परीक्षा स्थगित करने के अलावा, NEET UG 2022 परीक्षा में एक अतिरिक्त अटेम्प्ट देने की भी मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि दबाव इस तरह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आप अपने क्लाइंट्स को और मेहनत से पढ़ाई करने को कहें।
राष्ट्रीय परीक्षण प्राधिकरण के वकील ने कहा कि कोरोना के कारण परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुए है। 2023 से इसे पटरी पर लाने के लिए इस वर्ष परीक्षा शेड्यूल को संकुचित किया गया है। यदि परीक्षा को और स्थगित किया जाता है तो यह अगले वर्ष तक फिर से आगे बढ़ सकती है।