मुंबई (मानवी मीडिया): बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आस-पास बनी खतरनाक ऊंची इमारतों पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मुंबई उपनगर के कलेक्टर को एयरपोर्ट के पास बनी 48 ऊंची इमारतों के हिस्से को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर के हिस्से को ध्वस्त किया जाना है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि, ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई 19 अगस्त तक पूरी कर लिया जाए।
बता दें कि, एयरपोर्ट के पास ऊंची इमारतों से विमानों को होने वाले खतरे पर हाईकोर्ट के पास वर्ष 2019 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। वकील यशवंत शिनॉय द्वारा दायर इस याचिका में मांग की गई थी कि एयरपोर्ट के समीप बने निर्धारित ऊंचाई से अधिक ऊंचे भवनों पर कार्रवाई कर इन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया जाए। ये सभी भवन विमानों के लिए बेहद खतरनाक हैं।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक ने यह कड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट का यह आदेश केवल इमारत के उन्हीं हिस्सों को गिराने के लिए हैं जो एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर हैं।