जब इस मुद्दे पर संजय शर्मा ने सूबे के सूचना विभाग में आरटीआई डाली तो पता चला कि सूबे के विधान सभा, लोकभवन, एनेक्सी और सचिवालय गए मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा इन परिसरों में निजी फोटोग्राफी पूरी तरह से अवैधानिक है और किसी पत्रकार द्वारा ऐसा करने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की व्यवस्था है। चौंकाने वाला यह खुलासा 17 मई को यूपी के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में दायर की गई एक आरटीआई पर निदेशालय के उप निदेशक और जन सूचना अधिकारी दिनेश कुमार सहगल द्वारा दी गयी है। संजय ने आरटीआई आवेदन देकर जानना चाहा था कि उत्तर प्रदेश विधान सभा, उत्तर प्रदेश लोक भवन, एनेक्सी तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय परिसर में निजी फोटोग्राफी निषिद्ध है, किन्तु बहुधा मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा समाचार संकलन कार्य से इतर निजी सेल्फी/फोटो लेकर अपने निजी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सूचना विभाग द्वारा दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग करके निजी लाभ लम्बे समय से लिया जा रहा है।
ऐसे मामलों में उल्लंघन पर सचिवालय प्रशासन द्वारा अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान वर्ष 2022 में अब तक विभिन्न संस्थानों के 49 प्रेस प्रतिनिधियों के सचिवालय पास बने हैं तथा मीडिया संस्थानों अथवा कर्मचारियों के सरकारी अथवा निजी वाहनों के लिए 17 सचिवालय पास निर्गत किये गए हैं।