नवजोत सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा - मानवी मीडिया

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Thursday, May 19, 2022

नवजोत सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा


नई देिल्ली (मानवी मीडिया): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1988 के रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि अब सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी।

जानकारी के मुताबिक ये घटना 27 दिसंबर 1988 की शाम की है। उस दौरान सिद्धू क्रिकेटर हुआ करते थे और वो अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट में गए थे। वहां पर पार्किंग में उनकी एक 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई। इस दौरान सिद्धू ने से घुटना मारकर गिरा दिया। आनन-फानन में उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई।

घटना के बाद पंजाब पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। 1999 में सेशन कोर्ट ने सिद्धू को राहत देते हुए केस खारिज कर दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, वहां 2006 में फैसला आया। जिसमें सिद्धू और उनके दोस्त को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। साथ ही 2018 में उन्हें सेक्शन 323 के तहत दोषी माना, लेकिन गैर इरादतन हत्या वाला आरोप हटा दिया गया। इस वजह से सिद्धू जुर्माना देखकर छूट गए थे।

इस फैसले के बाद फिर से मृतक के परिजनों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। जिस पर सितंबर 2018 में कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। इसके बाद मार्च 2022 में इस केस में फैसला सुरक्षित रखा गया था, जो गुरुवार को सुनाया गया।

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