नई दिल्ली(मानवी मीडिया): अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए है क्योंकि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ऐसे खास नियम हैं जिनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। यदि यात्रा के दौरान अगर आपका सामान चोरी हो जाए तो आपको उसका मुआवजा मिल सकता है। वहीँ, आप अपने सामान के मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर 6 महीने के अंदर आपका सामान नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं। ऐसे ही कई नियम हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है।
सामान चोरी होने पर मुआवजे का नियम
सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार, यदि ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है तो आप आरपीएफ थाने जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही उसी समय आप एक फॅार्म भी भरें। जिसमे लिखा होता है कि यदि आपका सामान 6 महीने तक नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत करें. यही नहीं सामान की कीमत का आंकलन करके रेलवे इसका मुआवजा भरता है।