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Thursday, January 27, 2022

अभिनेत्री जूही चावला को बड़ी राहत, जुर्माना 20 लाख से घटाकर किया दो लाख

नई दिल्ली (मानवी मीडिया)-दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फिल्म अभिनेत्री जूही चावला को बड़ी राहत देते हुए समाज सेवा करने की शर्त पर 20 लाख रुपये का हर्जाना घटाकर मात्र दो लाख रुपये कर दिया। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने अभिनेत्री चावला द्वारा स्वेच्छा पूर्वक विवाहित महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम करने की पेशकश के बाद हर्जाने की राशि कम करने के लिए सहमत हुई। पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा समाज सेवा संबंधी कार्य दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के साथ करने की सहमति का संज्ञान लेते हुए हर्जाने की रकम कम करने की अर्जी स्वीकार की। फिल्म अभिनेत्री ने राहत की गुजारिश संबंधी अर्जी करते हुए कहा, "दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण कार्यक्रमों में शामिल होकर महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए समाज सेवा करना उनके लिए गर्व की बात होगी।"

उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने एकल पीठ द्वारा फिल्म अभिनेत्री पर लगाए गए 20 लाख रुपए हर्जाने की रकम को दो लाख रुपए तो कर दिया लेकिन सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म अभिनेत्री चावला ने 5-जी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के मामले को हल्के में लिया तथा इस संबंध में याचिका दायर कर उच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद किया।

गौरतलब है कि फिल्म अभिनेत्री ने 5-जी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को पर्यावरण के लिए हानिकारक बताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इस याचिका को प्रचार का एक माध्यम बताते हुए "अदालत का समय बर्बाद करने वाला" बताया था तथा इसके लिए अभिनेत्री चावला को 20 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर जमा कराने का आदेश दिया था।

फिल्म अभिनेत्री ने उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ युगल पीठ के समक्ष अपील की थी। अदालत में उनका पक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने रखा। न्यायमूर्ति सांघी और न्यायमूर्ति सिंह की पीठ ने गत 25 जनवरी को अभिनेत्री की अपील पर हर्जाने की राशि कम करने का संकेत देते हुए कहा कि अभिनेत्री की लोकप्रियता का उपयोग "समाज की भलाई" के लिए किया जा सकता है। फिल्म अभिनेत्री ने अदालत से 23 दिसंबर को शीघ्र सुनवाई करने की गुजारिश की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी अर्जी अस्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी।

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