नई दिल्ली (मानवी मीडिया): आईटीआर (ITR) भरने में अब सिर्फ 1 दिन का समय बचा है। 31 दिसंबर 2021 को आईटीआर भरने की समयसीमा खत्म होने वाली है। अभी भी लाखों टैक्सपेयर्स नें ITR नहीं भरा है ऐसे में कल के बाद उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बिल्कुल करीब आ चुकी है, ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए अब सिर्फ कल रात 12 बजे तक का समय है।
जानिए क्या है जुर्माने की राशि?
अगर किसी कारण से कोई टैक्सपेयर 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अब जुर्माना भरना पड़ेगा। आईटीआर दाखिल की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। बता दें कि पिछले साल तक अधिकतम जुर्माना राशि 10,000 रुपये थी, जिसे बाद में घटाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। बता दें कि आयकर कानून की धारा-234A के अंतर्गत करदाता को टैक्स की राशि पर एक फीसदी की साधारण दर से हर महीने ब्याज चुकाना होगा।
आपको बता दें कि कोरोनावायरस के कारण फैली महामारी को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा दो बार बढ़ाई गई है। पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर 2021 किया गया और फिर इसे 31 दिसंबर, 2021 तक के लिये बढ़ा दिया गया। अब ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है।
आईटीआर दाखिल कैसे करें?
>> सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग इन करें।
>>यहां ई-फाइल>इनकम टैक्स रिटर्न्स>फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं।
>>इसके बाद असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप और स्टेटस चुनें।
>>प्रॉसीड पर क्लिक करें।
>>ITR सेलेक्ट कर इसे फाइल करने के कारण को सेलेक्ट करें।
>>जरूरी जानकारियां भरकर अगर पेमेंट बनता है तो उसका भुगतान कर दें।
>>प्रिव्यू पर क्लिक कर रिटर्न सबमिट करें।
>>वेरिफिकेशन के लिए प्रॉसीड पर क्लिक करें।
>>वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करें।
>>EVC/OTP भरकर ITR को ई-वेरिफाई करें। ITR-V की सिग्नेचर्ड कॉपी वेरिफिकेशन के लिए CPC भेजें।