उपहार अग्निकांड: सबूतों से छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं को 7 साल की कैद, लगा 2.25 करोड़ का जुर्माना - मानवी मीडिया

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Monday, November 8, 2021

उपहार अग्निकांड: सबूतों से छेड़छाड़ मामले में अंसल बंधुओं को 7 साल की कैद, लगा 2.25 करोड़ का जुर्माना


नई दिल्ली (मानवी मीडिया): दिल्ली की अदालत ने उपहार अग्निकांड हादसे में सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में सुशील और गोपाल अंसल को सात साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल पर 2.25-2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली की अदालत ने अदालत के पूर्व कर्मियों दिनेश चंद शर्मा, पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी 7-7 साल कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने 8 अक्टूबर को इस मामले में सुशील और गोपाल अंसल, अदालत के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा तथा पी पी बत्रा और अनूप सिंह को दोषी ठहराया था। हर स्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा नामक दो अन्य आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। 13 जून 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म देखने के लिए पहुंचे लोग आग की चपेट में आ गए। इस दर्दनाक हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी। घटना की जांच के दौरान पता चला था कि सिनेमाघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। अंसल बंधुओं पर उपहार सिनेमा हाल में लगी आग की घटना से जुड़े साक्ष्य मिटाने का आरोप है

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