प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के युवक/युवतियां उद्योग स्थापित हेतु 25 लाख ऋण प्राप्त कर स्वरोजगार स्थापित करने का सुनहरा अवसर
पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत लाभार्थियों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान का लाभ भी प्रदान किया जायेगा
मनोज कुमार चौरसिया ने बताया कि आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, आवेदक को सेवा क्षेत्र की योजना के लिए रू0 5.00 लाख एवं उद्योग स्थापनार्थ रू0 10.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु कक्षा 08 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, आवेदन-पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे।
उपादान (सब्सिडी) शहरी क्षेत्र हेतुः-सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 15 प्रतिशत एवं स्पेशल कैटेगरी-अनु0 जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, महिलायें, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी उपादान अनुमन्य है। ग्रामीण क्षेत्र हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 25 प्रतिशत एवं स्पेशल कैटेगरी-अनु0 जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलायें, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग हेतु ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी उपादान अनुमन्य है तथा पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत लाभार्थियों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान कालाभ भी प्रदान किया जाता है।
मनोज कुमार चौरसिया ने बताया कि योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु अधिकतम परियोजना लागत रू0 25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु परियोजना लागत रू0 10.00 लाख निर्धारित की गयी है । उन्होंने बताया कि कम लागत वाली परियोजनाओं को वरीयता दी जायेगी।