घाटों और मंदिरों पर छठ पूजा के आयोजन पर डीडीएमए ने लगाई रोक, 15 नवंबर तक आदेश लागू - मानवी मीडिया

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Thursday, September 30, 2021

घाटों और मंदिरों पर छठ पूजा के आयोजन पर डीडीएमए ने लगाई रोक, 15 नवंबर तक आदेश लागू


नई दिल्ली (मानवी मीडिया): दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों, घाटों और मंदिरों पर छठ पूजा करने की अनुमति इस साल भी नहीं होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी की है। 

आदेश में कहा गया है कि कोरोना के मामलों में भले ही गिरावट देखी जा रही है लेकिन त्योहारों के मौसम में संक्रमण के फैलने की आशंका बढ़ जाती है, ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर पूजा करने का जोखिम नहीं लिया जा सकता है। डीडीएमए का ये आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेगा। डीडीएमए ने बताया कि छठ पूजा के मौके पर सार्वजनिक स्थानों, नदियों के घाटों, मैदानों और मंदिरों आदि में पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वह छठ पूजा अपने-अपने घरों पर मनाएं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उत्सव के दौरान मेला फ़ूड स्टाल, झूला, रैली, जूलूस आदि की अनुमति नहीं होगी।

इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर भी बैन लगा दिया गया था। यानी इस बार दिवाली पर पटाखे भी नहीं चलेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को ट्वीट कर ये जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि पिछले 3 साल से दीवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्तिथि को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

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