अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, फ्री शिक्षा, मासिक वजीफा के साथ दिए जाएंगे 10 लाख रुपए - मानवी मीडिया

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Saturday, May 29, 2021

अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, फ्री शिक्षा, मासिक वजीफा के साथ दिए जाएंगे 10 लाख रुपए


नई दिल्ली (मानवी मीडिया): कोरोना काल में अनाथ होने वाले बच्चों के लिए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को घोषणा की कि कोरोना महामारी के कारण माता-पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। साथ ही कहा कि ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा।कोरोना संकट में माता-पिता को खोने वाले बच्चों को 'पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन'  के जरिए मिलेगी मदद,  प्रधानमंत्री मोदी ने की घोषणा |

ऐसे बच्चों के लिए पीएम मोदी ने यह भी ऐलान किया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक बच्चों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी, जिसके ब्याज का भुगजान PM CARES से किया जाएगा।10 वर्ष तक के बच्चों को मिलेगी ये सुविधा

वहीं इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 वर्ष तक के बच्चे को निकटतम केंद्रीय विद्यालय या एक निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। पीएमओ ने कहा कि अगर बच्चे को किसी निजी स्कूल में भर्ती कराया जाता है, तो शिक्षा के अधिकार के मानदंडों के अनुसार फीस पीएम केयर्स से दी जाएगी। स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक पर खर्च के लिए भी पीएम-केयर्स के द्वारा ही भुगतान किया जाएगा।कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्र का बड़ा ऐलान, मिलेगा मासिक भत्ता और  10 लाख रुपए - 11-18 वर्ष के बच्चों को मिलेगी ये सुविधा 

बच्चे को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिया जाएगा। यदि अभिभावक/दादा-दादी/विस्तृत परिवार बच्चे की देखभाल करता है, तो उसे निकटतम केंद्रीय विद्यालय या एक निजी स्कूल में डे स्कॉलर के छात्र के रूप में प्रवेश दिया जाएगा।गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि कोरोना संक्रमण के चलते अनाथ हुए बच्चों को जानकारी पोर्टल पर अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बिना सरकारी आदेश के भी उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का आदेश दिया।

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