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Friday, April 9, 2021

योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी और निजी संस्थानों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही करेंगे दफ्तर से काम


लखनऊ (मानवी मीडिया): कोरोना केसों में वृद्धि के मद्देनजर विभिन्न राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद रखने और नाइट कफ्र्यू जारी रखने का ऐलान किया है वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और ऑफिस में 50 प्रतिशत लोगों की उपस्थिति का आदेश दिया है। दरअसल, लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति पर टीम-11 के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इसी दौरान यह फैसला लिया।

अभी यह तय नहीं हुआ है कि इसे किस तरह से लागू किया जाएगा। इस आदेश के अमल के लिए रोटेशन या किसी दूसरी व्यवस्था के तहत यह नियम लागू होगा, अभी तय होना है।योगी आदित्यनाथ ऑफिस की ओर से ट्वीट कर बताया गया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था बनाई जाए जिसके तहत जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी तथा कानपुर नगर के सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों में एक दिन में 50 प्रतिशत कर्मी ही आएं। इस संबंध में रोस्टर बनाकर उसे लागू किया जाए। 

 बता दें कि प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामलों को लेकर पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा गुरुवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में सूबे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 8490 नए मामले सामने आए हैं। महामारी शुरू होने के बाद से सूबे में एक दिन में मिले संक्रमितों की यह सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 11 सितंबर को एक दिन में सबसे ज्यादा 7,103 कोरोना संक्रमित मिले थे। कोरोना वायरस के 8490 नए मामलों के साथ ही सूबे में इस घातक वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 654404 हो गई है।वहीं, उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। यह कर्फ्यू 17 अप्रैल तक लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।

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