नई दिल्ली (मानवी मीडिया): सडक़ और परिवहन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर वाहनचालकों को बड़ी राहत दी है। नए आदेश के तहत जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस, कार का फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर परमिट एक्सपायर होने वाले हैं, उन्हें 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा। सरकार ने यह फैसला देश में एक बार फिर तेजी से फैलते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिन सर्टिफिकेट्स का कोरोना महामारी या लॉकडाउन की वजह से एक्सटेंशन नहीं हो सका और जो 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे अब 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे।एक्सपायर हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, RC तो घबराएं नहीं! अब 30 जून तक रहेंगे मान्य
उल्लेखनीय है कि मंत्रालय की तरफ से इससे पहले जारी किए आदेशानुसार ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों की रजिस्ट्रेशन, परमिट एवं फिटनेस सर्टिफिकेट आदि 31 मार्च तक रिन्यू न किए जाने पर भी वैध माने जाने थे। ताजा आदेशों के मुताबिक अब इनकी वैधता अवधि 30 जून तक मानी जाएगी। पिछले साल 30 मार्च, 9 जून, 24 अगस्त और 27 दिसंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं।