उन्होंने कहा कि पुलिस ने 23 मार्च के बाद से कोविड-19 कर्फ्यू और लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए 2,227 मामले दर्ज किए गए, जबकि मास्क न पहनने पर 31,317 चालान किए और 1,24,22,450 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 2,304 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई और 1,934 वाहनों को जब्त किया गया। हिमाचल में अब तक, 1,339 पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट कोविड-19 पाई गई है, जिनमें से 978 ठीक हो चुके हैं जबकि एक जवान की मृत्यु हुई।
शिमला ( मानवी मीडिया)- हिमाचल में कोरोना संकट में मास्क न लगाना अब भारी पड़ सकता है। मास्क न लगाने पर अब आपको 8 दिन तक जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। शनिवार को डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि मास्क लगाने और उचित दूरी को बनाए रखने के निर्देशों के उल्लंघन पर पुलिस सख्त है। पूरे प्रदेश में ड्रोन और सीसीटीवी (ष्टष्टञ्जङ्क) कैमरों से नजर रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो बिना मास्क लगाए पाया जाता है, बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी होगा। दोषी पाए जाने पर आठ दिन के लिए कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। मास्क न पहनने के लिए किए गए अपराध के लिए न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपए रखा गया है।