सिनेमा हाल 15 अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की परमिशन, स्कूलों पर राज्य लेंगे फैसला.   - मानवी मीडिया

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Wednesday, September 30, 2020

सिनेमा हाल 15 अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की परमिशन, स्कूलों पर राज्य लेंगे फैसला.  

नई दिल्ली (मानवी मीडिया): केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देशभर में गत मार्च में लागू की गई पूर्णबंदी के बाद विभिन्न गतिविधियों को फिर से शुरू करने से संबंधित पांचवें चरण के दिशा निर्देश आज जारी कर दिए, जिनमें कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से सिनेमा हाल, थियेटर मल्टीप्लेेक्सों को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। यानी कि यहां पर आधी सीटें खाली रहेंगी। इस बाबत देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। शिक्षण संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद खोलने का निर्णय राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के विवेक पर छोड़ा गया है। दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देशभर के कंटेनमेंट जोन में पूर्णबंदी 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। नए दिशा-निर्देश गुरूवार से लागू होंगे। पांचवें चरण में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में पहले के अलावा कई अन्य गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गयी है। ये दिशा निर्देश राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागाों की सलाह से तैयार किये गये हैं। unlock-5  दिशा निर्देशों में कहा गया है कि गृह मंत्रालय की अनुमति से इतर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के अन्य स्थल बंद रहेंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन में सिनेमा हाल, थियेटर और म्ल्टीपलेक्स आधी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।


इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी की भी अनुमति होगी और इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। खिलाडिय़ों के प्रशिक्षण के लिए तरणताल खोलने की अनुमति होगी लेकिन इसके लिए भी संबद्ध मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के अन्य स्थलों के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूलों तथा कोचिंग संस्थानों को खोलने के बारे में निर्णय ले सकते हैं। यह निर्णय स्कूलों , प्रबंधनों और स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर लिये जायेंगे। इसके साथ ही यह कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जायेगी। जो स्कूल ऑनलाइन क्लास जारी रखते हैं वहां यदि छात्र ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जायेगी। स्कूल आने वाले छात्रों को अभिभावक से मंजूरी लेनी होगी। हाजिरी को थोपा नहीं जायेगा और अभिभावक के चाहने पर ही बच्चे स्कूल जायेंगे। स्कूलों के संबंध में राज्य अपनी मानक संचालन प्रक्रिया बनायेंगे। उधर, महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में होटल, फूड कोर्ट, रेस्ट्रॉन्ट-बार आदि को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति होगी। इसके लिए 5 अक्टूबर से खोलने की इजाजत होगी। 


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